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मोहन पासवान ने बताया कि 1993 में रोलर चालक के पद से से रिटायर होकर वेतनमान के लिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार गया. जहां न्याय मिला और जारी हुए आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी अनुमति दे दी.

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